Tuesday, November 26, 2024
Home haryana
Category:

haryana

banner
by Newz Dex

न्यूज डेक्स संवाददाता कुरुक्षेत्र। माँ भद्रकाली मंदिर में आज षष्टी को माँ कात्यायनी जी की …

by Newz Dex

हमारी सरकार ने किसानों के खाते में फसल खराब होने पर 10 साल में 12500 …

by Newz Dex

नवीन जिंदल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भाजपा को चंदा क्यों दिया? : डॉ. …

by Newz Dex

तुषार /न्यूज डेक्स संवाददाता कुरुक्षेत्र।महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा प्रबंधन समिति में पवन गर्ग को …

by Newz Dex

मनोहर लाल खट्टर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला को सार्वजनिक तौर बयान देकर …

by Newz Dex

दूसरे तल पर 16 वातानुकूलित कमरों का निर्माण होगा, देश विदेश के यात्रियों को होगा …

by Newz Dex

सांसद बोले, डर का माहौल बनाकर लड़ते थे चुनाव, रोहतक को बताते थे अपना गढ़ …

by Newz Dex

एनडी हिंदुस्तान संवाददाता चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने जींद के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा है कि समयपर निशानदेही (डिमार्केशन) न करने पर संबंधित कानूनगो पर लगाए गए जुर्माना को उनके वेतन से काटा जाए और राज्य सरकार के ख़ज़ाने में जमा करवा कर आयोग को रसीद सहित सूचित किया जाए।इस संबंध में हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग नरवाना के एसडी ओसिविल अनिल दून द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और आवेदकों को समय पर निशानदेही (डिमार्केशन) न करने कोलेकर भी नाखुश था। इस बारे में आयोग ने एसडीओ को निर्देश दिए है कि शेष 18 निशानदेही के मामलों मेंसंबधित कानूनगो का स्पष्टीकरण लें और उनके उत्तर सहित अपनी अनुशंसा आगामी 31 मई, 2024 तक सौंपे। प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचित सेवा के तहत अपीलकर्ता ने भूमि पर फसल नहीं खड़ी होने पर निशानदेही करवाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा में जब अपीलकर्ता की निशादेही नहीं हुई तो उन्होंने ईमेल के माध्यम से आयोग को अपील की। जब आयोग के संज्ञान में यह मामला आया तो इस मामले परतत्काल जांच करवाई और दोषियों पर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार, नोटिफाई सेवा के अंतर्गत विनोद, कानूनगो 6000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है जो उसके वेतन सेकाटकर राज्य सरकार के खजाने में जमा करवाया जाएगा। यह जुर्माना दो मामलों में देरी होने पर लगाया गया है,जिसके तहत प्रति मामले में 3000 रुपए की राशि ली जाएगी।अन्य मामलों में सभी तथ्यों की जानकारी और जवाब आने के पश्चात सुनील और अनूप कानूनगो के मामलों कोफाइल कर दिया गया है, परंतु भविष्य में समय पर नोटिफाई सेवा को देने के लिए चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा, एक अन्य मामले में सुनील कानूनगो, दाखल पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिसके तहत सुनील कानूनगो ने 101 दिन का समय सेवा को देने के लिए ले लिया था। कुछ अन्य मामलों में सुनील, कानूनगो, दाखल ने देरी करने पर 9000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसीप्रकार, नरवाना के तहसीलदार ने अधूरी जानकारी दी है और उसे जानकारी को 19 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध करवाने के निर्देश आयोग द्वारा दिए गए हैं। …

by Newz Dex

पूर्व विधायक के साथ इनेलो, जेजेपी नेताओं व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुखों ने ज्वाइन …

by Newz Dex

सांसद बोले, बेरी में कांग्रेस विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर कादियान के बयान से …

by Newz Dex

न्यूज डेक्स संवाददाता कुरुक्षेत्र। नवरात्रों के आज तीसरे दिन माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में नवरात्रि …

by Newz Dex

“जब उनके (आप पार्टी) अपने अन्य मंत्रियो ने त्यागपत्र दिये तो क्या केजरीवाल के लिए …

NewZdex is an online platform to read new , National and international news will be avavible at news portal

Edtior's Picks

Latest Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00