न्यूज डेक्स संवाददाता
पिहोवा। उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली, 1994 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम 2021 के नियम 5 के तहत खंड पिहोवा की ग्राम पंचायतों के पंच पदों व पंचायत समिति के वार्डों में आरक्षित महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की सीटों के लिए वार्डो के आरक्षण का ड्रा 6 जुलाई मंगलवार को पिहोवा खंड कार्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में किया गया।
एसडीएम सोनू राम ने कहा कि पंचायत समिति के कुल 27 वार्डों में से महिलाओं के लिए वार्ड न. 2, 4, 7, 16, 19, 22, 25 व 27 आरक्षित किए गए है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के अतिरिक्त अन्य आरक्षित वार्डों में 1, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 21, 23 व 26 को आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति में पुरुषों के लिए 6, 11, 18 व 24 तथा महिलाओं के लिए 9, 13 व 20 वार्ड को आरक्षित किया गया है। पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 10 व 14 वार्ड को आरक्षित किया गया है।