Saturday, November 23, 2024
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पालिका में सियासी जंग,दो पक्षों में तनातनी, निवर्तमान पार्षद गौरव रोहिल्ला व उसके साथी पर हमला

by Newz Dex
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दूसरे पक्ष ने लगाया जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप

न्यूज डेक्स संवाददाता

सफीदों। नगर की पुरानी अनाज मंडी में देर रात पालिका चुनावी राजनीति को लेकर दो पक्षों में तनातनी होने का मामला सामने आया है। निवर्तमान नगर पार्षद गौरव रोहिल्ला ने स्वयं व अपने साथी भगवान दास उर्फ चरणू के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरे पक्ष ने इन दोनों पर उन्हे जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना सिटी पुलिस को दी। सूचना पाकर सिटी थाना प्रभारी रामकुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।

निवर्तमान नगर पार्षद गौरव रोहिल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मैं अपने दोस्त वार्ड 14 निवासी सुशील, वार्ड नंबर 16 निवासी सतीश, वार्ड नंबर 13 निवासी हरिमोहन व भगवान दास उर्फ चरणू के साथ हाट रोड की तरफ स्थित पुरानी अनाज मंडी गेट के पास बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में हमारे पास बोलेरो गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से जगदीप उतरा। उसी समय उसका भाई वेदप्रकाश व विरेंद्र भी आ गए।

जगदीप ने आते ही भगवान दास को कहा कि हमारी वोट वार्ड नंबर 13 में से क्यों कटवा रहे हो। जगदीप ने यह कहते हुए भगवान दास का कालर पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारे। उसने भगवान दास को लात मारकर जेब में रखा उसका मोबाइल भ्भी तोड़ दिया और उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। मैंने भगवान दास को बचाने की कोशिश की तो दोनों भाईयों जगदीप व वेदप्रकाश ने मुझे भी थप्पड़ व मुक्के मारते हुए मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।

फिर गाड़ी से बिंडे निकालने के लिए गाड़ी की तरफ गए और हमें जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान मौका पाकर हमने वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। गौरव रोहिल्ला का कहना है कि उनके ऊपर हमला उनके राजनीतिक विरोधियों ने करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष के विरेंद्र ने कहा कि उनकी वार्ड नंबर 13 में वोट है। इन वोटों को कटवाने के लिए गौरव रोहिल्ला के इशारे पर भगवान दास ने शिकायत दी है।

आज इसी बात को लेकर वे भगवान दास से बातचीत कर रहे थे तो गौरव रोहिल्ला और भगवान दास ने उन्हें जातिसूचक गालियां देनी शुरू कर दी। जिसकी वजह से मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं सिटी थाना पुलिस ने निवर्तमान पार्षद गौरव रोहिल्ला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 427 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

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