न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. प्रदीप मील ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लागू की है जिसके तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना में आवेदन करने के लिए किसान को 1 हजार रुपए की फीस देनी होगी जोकि किसान के अंशदान में समायोजित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी किसानों की सहमति तथा अनुकूल कार्य दशाओं के बाद भूमि सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए किसानों से पम्प हाऊस व नागरिक संरचनाओं के लिए जमीन व सहमति ली जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नम्बर 18001802117 पर सम्पर्क किया जा सकता है।