सरकार द्वारा प्रदान किया गया है अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने का अवसर, विकास शुल्क को भी 10 से घटाकर किया 8 फीसदी
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिला नगर योजनाकार अरविंद्र ढुल ने कहा कि नगर परिषद की सीमा के बाहर बसाई गई अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 14 जुलाई तक नगर योजनाकार विभाग में आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने अवैध कालोनियों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। जिसमें कुछ शुल्क जमा करवा कर कॉलोनी को नियमित करवाया जा सका है। इस पॉलिसी की आखिरी तारीख 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या पांच से ज्यादा कॉलोनी वासी जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
डीटीपी अरविंद्र ढुल ने कहा कि सरकार द्वारा खाली जगह का विकास शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। बने हुए निर्माणों का विकास शुल्क 5 प्रतिशत ही रखा गया है। इसके अतिरिक्त रिहायशी क्षेत्र से दूर स्थित कालोनियों का न्यूनतम क्षेत्र 2 एकड़ निर्धारित किया गया है। रिहायशी क्षेत्र के साथ लगती कालोनियों का कोई भी न्यूनतम एरिया निर्धारित नहीं किया गया है। जिन कालोनियों में व्यवसायिक क्षेत्र 4 प्रतिशत से अधिक है, उनमें विकास शुल्क रिहायशी क्षेत्र से 3 गुना अधिक लिया जाएगा।
आवेदन में काटे गए प्लाटों व उनके मालिकों की सूची, कालोनी का सजरा बेस्ड सर्वे प्लान, गूगल सेटेलाइट व कालोनी की डिमार्केशन एफडीपी 2021 मैप पर स्थान को मार्क किया होना चाहिए। कालोनी का लेआउट प्लान, इसमें बनाए गये मकानों व खाली भूखंडों की सूची, कालोनी में मौजूदा सुविधाएं आदि का विवरण होना जरूरी हैं। इसके साथ-साथ कालोनी में सडक़, पानी, बिजली, सीवरेज आदि की भी पूरी जानकारी जमा करवानी होगी।