रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से किया जाए पालन, पुलिस को दिए सख्त निर्देश
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर
चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर
उच्च अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में करेंगे फ्लैग मार्च
ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में रहेगा विशेष फोकस
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि अब रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को कड़ाई से लागू किया जाएगा, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते अमल में लाकर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, पुलिस द्वारा चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी। रात्रि कर्फ्यू में किसी प्रकार की भी कौताही न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन, सभी एसडीएम सहित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च करेंगे और नियमों की उल्लघंना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने बुधवार को बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप जिला में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों की जान थोड़ी सी लापरवाही के कारण खतरे में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने के लिए सख्ती से काम किया जाएगा। जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई भी बिना मास्क के बाहर निकलेगा तो उसका चालान किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हो, अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, परंतु किसी के साथ अनावश्यक रुप से गलत व्यवहार न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं को छूट रहेगी। इसके तहत जो व्यक्ति कानून और व्यवस्था में लगे है, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, मिल्ट्री/वर्दी में सीएपीएफ कर्मी, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्रिशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है (सभी पहचान पत्र दिखाने पर), को छूट रहेगी। इसी प्रकार आवागमन प्रतिबंधित कर्फ्यू में सम्बन्धित एसडीएम के द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतर्राज्जीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी।
सभी वाहन/व्यक्तियों का राज्य में और राज्य से बाहर आवागमन रहेगा लेकिन छूट प्रस्थान से लेकर गन्तव्य तक की जांच के बाद मिलेगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और दवाई या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी पर जाने व वापिस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रैस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन, पार्क, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे। पुलिस रात्रि कर्फ्यू के दौरान सतर्क रहे। सभी थाना प्रबंधक कर्फ्यू के दौरान सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करवानी सुनिश्चित करेंगे।