15 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे हुड्डा,सभी पक्षों की बहस के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। पंचकूला में एजेएल लैंड अलॉटमेंट स्कैम में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोप तय किये गये है। एक दिन पहले हुड्डा कोर्ट में पेश हुए थे। आज चार्ज फ्रेम पर फैसला आना था,जिसमें हुड्डा पर आरोप तय हुए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला सेक्टर-6 में करोड़ों का प्लॉट बेहद सस्ते रेट पर अलॉट किया था। इस केस में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोहरा भी आरोपी थे, मगर पांच माह पहले उनका निधन हो चुका है।अब इस मामले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल कंपनी ही इस प्रकरण में आरोपी हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चल रहे एजेएल लैंड अलॉटमेंट स्कैम मामले में बहरहाल शुक्रवार को आरोप तय का फैसला आ चुका है। एक दिन पहले हुड्डा कोर्ट में पेश हुए थे। यहां सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में सभी पक्षों की बहस खत्म हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
काबिलेगौर है कि के हुड्डा ने 2005 में पंचकूला के सेक्टर-6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर किया था,जबकि आरोप है कि इस प्लॉट की कीमत उस समय करीब 65 करोड़ रुपए थी। इन गंभीर आरोपों के साथ यह मामला सीबीआई तक पहुंचा था। साल 2018 में सीबीआई ने इस केस में पंचकूला कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
केस के मुताबिक 1982 में हरियाणा सरकार ने एजेएल कंपनी को अखबार प्रकाशित करने के लिए पंचकूला में 3500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अलॉट किया था,लेकिन इस अलाटमेंट के बावजूद एजेएल कंपनी ने 10 साल तक भी काम शुरू नहीं किया।इसके बाद यह बेशकीमती भूमि हरियाणा सरकार के पास आ गई,लेकिन पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2005 में एजेएल कंपनी को 1982 के रेट पर ही यह कमर्शियल प्लाट अलॉट कर दिया था। इधर हुड्डा ने इस मामले में सिर्फ इतना कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था पूरा भरोसा है और इस मामले में किसी प्रकार का स्कैम नहीं है।