न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल रहमान को 20 साल की कैद व 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी।यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2019 को थाना शहर थानेसर पुलिस के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने महिला थाना कुरुक्षेत्र में पुलिस को दी अपनी शिकाय़त में बताया था कि उसका पति बीमार था ।वह उसका इलाज करवाने करनाल गई थी। जब उसकी लड़की उम्र 15 साल घर पर अकेली थी। उस समय अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल रहमान ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में 376 (3), 452 आईपीसी व 06 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत कौर को सौंपी थी।
जांचधिकारी ने पीडि़ता का मैडिकल करवाया और कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में करवाये। दिनांक 25 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार करके मुकदमें का चालान तैयार करके दिनांक 10 मई 2020 को न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल रहमान को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न भरने की सूरत में 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 452 आईपीसी में 5 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना। धारा 376(3) आईपीसी में 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व धारा 506 आईपीसी में 1 साल की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।