भठिंडा जिला के विरक कलां का मामला,डीसी और एसएसपी को एससी आयोग ने दिये कार्रवाई और पुनर्वास के आदेश
न्यूज डेक्स पंजाब
चंडीगढ़।पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बठिंडा जिले के गांव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए डिप्टी कमिश्नर बठिंडा और एस.एस.पी. बठिंडा को हुक्म किये हैं कि गांव की ग्रामसभा द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध की गई गैर-संवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए राम सिंह का उसके घर में पुनर्वास करवाया जाये।
इस संबंधी जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन तेजिंदर कौर ने बताया कि बठिंडा ज़िले के गांव विरक कलां के राम सिंह पुत्र लाल सिंह ने आयोग के पास हलफीया बयान के द्वारा शिकायत की थी कि चोरी के दोष में गांव की ग्रामसभा द्वारा उसको लिखित नोटिस भेजा गया था कि वह 7 दिनों में अपना गांव वाला घर छोड़कर चला जाये नहीं तो उसका सामान उठाकर गांव से बाहर रख दिया जायेगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस बात को बीते 1 साल हो गया है और इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हूं, जिसके कारण मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है।
उन्होंने बताया कि इस संबंधी शिकायतकर्ता ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा को भी शिकायत की थी जिसकी जांच उप-मुख्य कार्यकारी अफ़सर ज़िला परिषद बठिंडा द्वारा की गई और मेरी दरख़ास्त को बेबुनियाद बताकर दाखि़ल दफ़्तर कर दिया गया।तेजिंदर कौर ने बताया कि इस पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए ज्ञान चंद और प्रभदयाल की दो सदस्यीय समिति गठित की गई जिसके द्वारा मौके पर जाकर पड़ताल की गई और दोषों को सही पाया गया और गांव के सरपंच ने मौके पर बयान दिया कि गांव के अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों ने मुझे मजबूर करके यह हुक्म जारी करवाया था।
उन्होंने बताया कि राम सिंह का मामला अत्याचार निवारण एक्ट 1989 शोधित 2018 की धारा 3(1)(जेड) के घेरे में आता है। इसलिए इस मामले में शामिल व्यक्ति जिनके द्वारा प्रस्ताव पास किया गया और डी.ए. लीगल की राय लेकर पंचायत सचिव जिसने यह प्रस्ताव लिखा और राम सिंह द्वारा की गई शिकायत को दाखिला दफ़्तर करने वाले जिला परिषद के अधिकारी के खि़लाफ़ बनती कार्यवाही की जाये और डिप्टी कमिश्नर बठिंडा पीड़ित व्यक्ति को लाकर उसके गांव में पुनर्वास करवाए और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पीड़ित को मुआवज़ा स्कीम के अंतर्गत बनता मुआवज़ा दे।उन्होंने कहा कि इस संबंधी एक्शन टेकन रिपोर्ट तारीख 10-5-2021 को जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आयोग के पास पेश करने के भी हुक्म दिए गए हैं।