सायं छह बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए अब लेनी होगी एसडीएम से अनुमति
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। अब हरियाणा में यह स्पष्ट हो रहा है कि चरणबद्ध लाकडाउन का सिलसिला शुरु हो चुका है। हरियाणा सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि सभी दुकाने वा व्यापारिक केंद्र 23 अप्रैल सायं छह बजे ले बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है और इस अवधि को बढ़ा कर अब सुबह छह बजे तक भी किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सायं छह बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एसडीएम की अनुमति आवश्यक होगी।
काबिलेगौर है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के कैलेंडर में परिवर्तन करते हुए 22 अप्रैल 2021 से 31 मई तक 2021 तक के लिए गर्मियों की छुट्टियां एक दिन पहले ही घोषित की हैं। यह आदेश सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों पर भी सख्ती से लागू होंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश का सभी उपायुक्तों द्वारा सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।