Friday, November 22, 2024
Home haryana केआर पैलेस 15 दिन के लिए सील, नियमों की अनदेखी करने वाले मैरिज पैलेस पर होगी कार्रवाई

केआर पैलेस 15 दिन के लिए सील, नियमों की अनदेखी करने वाले मैरिज पैलेस पर होगी कार्रवाई

by Newz Dex
0 comment

सम्बन्धित अधिकारी सख्ती से नियमों की पालना करवाना करे सुनिश्चितएसडीएम

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। उपमंडल अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण कुुरुक्षेत्र में काफी बढ़ गया है, इसकी रोकथाम और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा हिदायते जारी की गई है, जिनकी पालना करके कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। कुछ बैंक्विट हाल व मैरिज पैलेस इन नियमों की अनदेखी कर रहे है, जिसका कारण कोराना वायरस के केसों में बढौतरी होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे बैंक्विट हाल व मैरिज पैलेस जो नियमों की अनदेखी कर रहे है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाकर उनके बैंक्विट हाल व मैरिज पैलेस को सील भी किया जाएगा।

एसडीएम अखिल पिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा इस निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है और इस प्रकार नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी कड़ी में नियमों की अवहेलना करने पर केआर पैलेस को 15 दिनों के लिए सील कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी बैंक्विट हाल व मैरिज पैलेस इस प्रकार नियमों की अवहेलना करते पाया गया तो उस बैंक्विट हाल व मैरिज पैलेस को भी नियमानुसार सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी सम्बन्धित थाना प्रभारी, एसडीएम, कोविड-19 नोडल अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी बाजारों, साप्ताहिक हॉट, शॉपिंग सेंटर, खेल के मैदानों जैसे भीड़-भाड़ वाले एवं सभी सार्वजनिक स्थलों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे और निरंतर इन स्थानों का निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कोविड नियमों को कड़ाई से लागू करवाने के लिए पुलिस विभाग किसी भी प्रकार की ढ़ील ना बरते। प्रतिदिन सांय 6 बजे के बाद दुकानें बंद रखने, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू, इंडोर के लिए 30 लोगों तथा आउटडोर के लिए 50 लोगों व संस्कार के लिए 20 लोगों की मंजूरी सम्बन्धित आदेशों की कड़ाई से पालना करवाई जाए। उन्होंने कहा कि क्लबों, बैंकेट हॉल, विवाह समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में पुलिस विभाग, कोविड-19 नोडल अधिकारी, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, नगर परिषद के अधिकारी इस बात पर नजर रखे की निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग कार्यक्रमों में एकत्रित ना हो। यदि किसी भी इन स्थलों पर नियमों की अवहेलना होती पाई जाती है तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 से सम्बन्धित टीका लगवाना चाहिए और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और समय-समय पर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और एसओपी की पालना कर स्वयं व अपने परिवार को इस महामारी के प्रकोप से बचाना है। आमजन सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मुंह पर मास्क पहन कर रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके।

You may also like

Leave a Comment

NewZdex is an online platform to read new , National and international news will be avavible at news portal

Edtior's Picks

Latest Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00