मंत्रीमंडल द्वारा अकादमिक सैशन 2021-22 के लिए बारहवीं कक्षा के 2.15 लाख विद्यार्थियों को मोबाइल फोन देने सम्बन्धी रूप-रेखा को मंजूरी
भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमीटेशन आफ फंकशनस) रैगूलेशन, 1955 के भाग -2बी में संशोधन को भी कार्य बाद मंजूरी
न्यूज डेक्स पंजाब
चंडीगढ़। कोविड -19 महामारी के चलते सरकारी स्कूलों में सुचारू ढंग से आनलाइन पढ़ाई की सुविधा के लिए पंजाब मंत्रीमंडल की तरफ से सोमवार को ‘पंजाब स्मार्ट कंटैकट स्कीम’ के अंतर्गत अकादमिक सैशन 2021-22 के लिए बारहवीं कक्षा के 2.15 लाख विद्यार्थियों को मोबाइल फोनों के वितरण के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी।
यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन आज शाम हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। जिक्रयोग्य है कि राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय साल 2021-22 के लिए इस स्कीम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए का बजट अलाट कर दिया। पिछले साल सरकारी स्कूलों के बारहवीं क्लास के रेगुलर 1,75,443 विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियाँ) को पहले ही मोबाइल फोन दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार पिछले साल कोरोना महामारी के बुरे हालात के दौरान बाँटे गए स्मार्ट फोनों के द्वारा विद्यार्थियों को आनलाइन शिक्षा हासिल करने में हुए लाभ को देखते हुये अकादमिक साल 2021-22 के लिए बारहवीं कक्षा में दाखिल हुए विद्यार्थियों तक इस स्कीम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
फोनों की खरीद उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा पंजाब इंफोटैक के द्वारा की जायेगी। इस स्कीम के अंतर्गत बाँटे जाने वाले स्मार्ट फोनों में अलग-अलग सहूलतें होंगी जैसे कि टच स्क्रीन, कैमरा, पहले ही लपलोड की ई -सेवा जैसी सरकारी एप्लीकेशन्ज। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बारहवीं कक्षा के लिए स्वीकृत किया ई-कंटैंट होगा।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार की तरफ से नौजवानों को डिजिटल पहुँच देने और शिक्षा, कॅरियर, हुनर विकास एवं रोजगार के मौकों समेत सरकारी एप्लीकेशन्ज के द्वारा दी जाती नागरिक सेवाओं की सूचना देने के उद्देश्य से इस स्कीम का ऐलान किया गया था।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमीटेशन आफ फंकशनस) रैगूलेशन, 1955 के भाग -2बी में संशोधन को कार्य-बाद मंजूरी। साल 2020 से 2022 के दौरान राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों, बोर्डों, निगमों, एजेंसियों में तकरीबन एक लाख पद भरने की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए मंत्रीमंडल की तरफ से यह पद कमीशन के दायरे में लाकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमीटेशन आफ फंकशनस) रैगूलेशन, 1955 के भाग -बी में संशोधन को कार्य -बाद मंजूरी दे दी गई।
जिक्रयोग्य है कि पी.पी.एस.सी. ने राज्य सरकार के ध्यान में लाया था कि अलग-अलग विभागों की तरफ से उनके खाली पदों को सीधी भर्ती के लिए अपने आवेदन भेजे हैं जो कि पहले तीसरे दर्जो के नियमों अधीन आते थे और जिनको नोटीफायी कर दिया गया। हालाँकि, पाँचवे वेतन आयोग के वर्गीकरण के अनुसार, यह पद ग्रुप-बी नियमों में आ गये हैं परन्तु विभागों ने अभी तक उनके ग्रुप-बी नियमों को नोटीफायी नहीं किया। इस के इलावा नयी भर्ती पर नये केंद्रीय वेतन स्केल लागू होने के कारण, पुराना वर्गीकरण उपयुक्त नहीं रहा।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमीटेशन आफ फंकशनस) रैगूलेशन, 1955 के अनुसार सिर्फ ग्रुप ए और बी की भर्ती कमीशन द्वारा की जा सकती है। इस कारण ऐसे आवेदन कमीशन की तरफ से सम्बन्धी विभागों को वापस भेजे जा रहे हैं। इसलिए कमीशन ने इस सम्बन्धी सीध देने की अपील की जिससे लिखित आवेदनों को वापिस करने से भर्ती प्रक्रिया में देरी को कम किया जा सके।