पैट्रोल पंप और दवाईयों की दुकाने खोल सकते है 7 दिन 24 घंटे
होटल, रेस्टोरेंट कर सकेंगे रात्रि 10 बजे तक केवल होम डिलीवरी
कृषि मशीनरी, बीजों और खाद की दुकाने भी खुली रहेंगे सायं 6 बजे तक
आदेशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई, कोविड-19 के नियमों की करनी होगी पालना
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चैन को तोडऩे और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार पूर्णत: लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए है, लेकिन लोगों की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं कृषि मशीनरी, खाद्य व बीज की दुकाने भी सायं 6 बजे तक खोली जा सकती है।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने मंगलवार को जारी आदेशों में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जनहित को जहन में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है ताकि इस निर्धारित समय के अंदर लोग आवश्यक वस्तुएं खरीद सके। प्रशासन ने करियाना, सिंगल शोप सेलिंग आवश्यक वस्तुएं, कार्टस जिसमें राशन की दुकाने तथा खाद्य और ग्रोसरी, हाईजेनिक आईटम, ग्रोसरी शोप, फल सब्जियों, डेयरी और दुध मिल्क बूथ, पोल्ट्री, फिश, पशुओं के फीड और फोडर की दुकाने सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा कि सभी पेस्टीसाईडस, कृषि मशीनरी और इससे सम्बन्धित संयत्रों, खाद, बीज और पशुओं के चारे से सम्बन्धित दुकाने भी सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद से सम्बन्धित खरीद केन्द्रों पर भी कार्य सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक किया जा सकेगा। (लेकिन कोई खरीद नहीं होगी केवल लिफ्टिंग का कार्य होगा)। इस जिले में दवाईयों की दुकाने और पेट्रोल पूरे सप्ताह 24 घंटे खोले जा सकते है। होटल, होम स्टे, लॉज और मॉटल में केवल पर्यटकों और जो व्यक्ति लॉकडाउन के कारण फंस गए है, उन्हें ठहरने की अनुमति दी जा सकती है।
इसके अलावा मेडिकल व आपाताकालीन स्टाफ को भी होटलों में रुकने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के नियमों की पालना करनी होगी, मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथों को साबुन से धोना होगा और सामाजिक दूरियां बनाकर रखनी होगी। सभी को कोविड-19 की गाईडलाईंस की सख्ती से पालना करनी होगी। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
कौन-कौन से संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, इसके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, शापिंग काम्पलेक्स, जिम, स्पोटर्स काम्पलैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, अस्मेबली हाल आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ अन्य भीड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, जब तक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
होटल और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक कर सकते है होम डिलीवरी
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, फुड ज्वाईंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। यह रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सडक़ के दोनों तरफ ढाबा, फुड स्टाल, फ्रूट स्टाल को पार्सल के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि व्यक्ति समान खरीदने के तुरंत बाद जा सके। किसी भी व्यक्ति को इन जगहों पर ज्यादा देर खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी।
विवाह समरोह के लिए भी निर्धारित किए नियम
उपायुक्त ने कहा कि शादी-विवाहों के लिए जिन्होंने लॉकडाउन से पहले एसडीएम से अनुमति ली है, उनको अधिकतम हाल की कैपेस्टी के 50 प्रतिशत और अधिकतम 30 लोगों तथा ओपन में 50 लोगों तक की अनुमति होगी।