न्यूज डेक्स मध्यप्रदेश
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में 9 व्यक्तियों, उज्जैन जिले में 8 व्यक्तियों, जबलपुर जिले में 2 व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका का प्रकरण दर्ज किया गया है।
कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे 7 लाख 34 हज़ार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
भोपाल जिले में 9 प्रकरणों में 2 लाख 8 हज़ार, जबलपुर जिले में 3 प्रकरणों में 1 लाख 10 हजार, ग्वालियर जिले में 18 प्रकरणों में 1 लाख 15 हजार, बैतूल जिले में 2 प्रकरणों में 53 हजार तथा हरदा जिले में एक प्रकरण में अस्पताल द्वारा वसूली गई अधिक राशि 25 हजार रूपये मरीज के परिजनों को वापस करवायें गये हैं। इसी प्रकार भोपाल जिले में 3, इंदौर जिले में 7, जबलपुर में 3, ग्वालियर में 3, उज्जैन में 2, विदिशा, शाजापुर, सागर और गुना जिले में 1-1 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
कालाबाजारी और अवैध विक्रय नहीं हो, इसके लिये प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं। एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बिक्री एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुगमता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सकें।