लॉकडाऊन की इस अवधि को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है–प्रीति
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति ने कहा कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में 17 मई को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन नए आदेशों के अनुसार विवाह कार्यक्रम के लिए केवल घर और कोर्ट में ही शादी करने की ही अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में 11 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी।
इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडीसी प्रीति ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार पहले 3 मई से लेकर 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया।
अब सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई 2021 को सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बढ़ाई गई लॉकडाऊन की इस अवधि को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है।
लॉकडाऊन इस अवधि में कुछ शर्तो में संशोधन भी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में केवल 11 व्यक्ति शामिल हो सकते है। बारात के लिए अनुमति नही होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। वन विभाग को सुखे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है ताकि इस महामारी में पर्याप्त मात्रा में सुखा ईंधन उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए बिना वजह बाहर घुमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकठ्ठा होने या टहलने की अनुमति नही होगी। आपात स्थिति या अत्याधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की दुकाने पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही खुली रहेंगी।