न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। ऑल इंडिया लॉयर्स फौरम के हरियाणा स्टेट सेक्रेटरी व हरियाणा प्रदेश अग्रवाल वैश्य सम्मेलन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अंकित गुप्ता ने कहा कि अभिभावकों द्वारा बनाई गई व कमाई गई संपत्ति पर बेटे बहू का कोई अधिकार नहीं है तथा संतान इस संपत्ति पर माता-पिता की इच्छा और उनकी दया से ही रह सकते हैं । अगर अभिभावक चाहते है कि वे उनके घर में ना रहे तो उन्हें घर खाली करना होगा।
आज अंकित गुप्ता माता-पिता के अधिकारों पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे । गुप्ता ने बताया कि हर माता-पिता को अधिकार है कि उनका आदर व सेवा न करने वाले, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बेटे बहू को घर से निकाल सकते हैं, ना निकलने की सूरत में वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अर्जी दायर कर सकते हैं।
अंकित गुप्ता ने बताया कि इस बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट व माननीय हाईकोर्ट के बहुत से फैसले हैं जो इस संदर्भ में सुनिश्चित करते हैं कि माता पिता की संपत्ति पर संतान का कोई अधिकार नहीं है और माता-पिता उन्हे संपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि जो मां बाप की सेवा नहीं करते उनको उनकी संपत्ति में रहने का कोई अधिकार नहीं चाहे वह बेटा वैवाहिक हो या अवैवाहिक हो।
गुप्ता ने बताया इसी तरह माता-पिता को यह कानूनी अधिकार है कि घर संपत्ति इत्यादि कोई ना होने पर भी अपने बेटे से जीविका के लिए खर्चा भी ले सकते हैं । उन्होंने बताया कि कानून में नए संशोधन के अनुसार बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा सिर्फ उनके बच्चों पर ही नहीं है बल्कि इसके दायरे में बेटा-बेटी, नाती-नातिन और पोता-पोती भी उनकी देखभाल के लिए कानून तौर पर बाध्य है।