न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। थोड़ी राहत के साथ हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है,इस बार दुकानें खोलने की इजाजत भी मिली है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों से अलग दुकानें शाम कर्फ्यू के वक्त तक खुल सकेंगी। प्रमुख व भीड़भाड़ भरी मार्केट में ऑड-इवन फार्मूले के साथ सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। निश्चित समय के लिए ऑड डेट पर ऑड नम्बर कि दुकान व ईवन डेट पर ईवन नम्बर कि दुकानें खोल सकेंगे। नई एसओपी का नियम शराब ठेकों पर भी होगा लागू।
बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाईट कर्फ्यू से पहले खुल सकेंगी, बड़े बाजारों में ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे।
नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।