18 मार्च को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित हुआ था बिल
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल पर आज राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। हरियाणा में राज्यपाल की मुहर लगने के साथ अब यह नया कानून लागू हो गया है। इसके बाद हरियाणा में होने वाले आंदोलनों के दौरान अगर हिंसा या क्षति पहुंचाने की घटनाएं हुईं तो इसका खामिजाया नेतृत्व करने वालों को भुगतना होगा।
18 मार्च को बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में पारित संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 अब कानून बन गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल पर अब हस्ताक्षर कर दिए हैं। 13 मई को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की थी।
अब राज्य सरकार शीघ्र इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठित करेगी और यह ट्रिब्यूनल एक पीड़ित को अधिकतम 10 करोड़ तक का मुआवजा दे सकेगा। जाहिर है कि हरियाणा में पिछले वर्षों में कई आंदोलन और प्रदर्शन हुए हैं,जिसमें सरकारी संपत्ति के साथ साथ बेकसूर लोगों को जान माल की क्षति का सामना करना पड़ा था। आंदोलनों के नाम पर सरकार और आमजन को अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
अब इस बिल के लागू होने के बाद अगर आंदोलन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति वाहन, पशु, आभूषण और अन्य सामग्री,जिसकी कीमत कम से एक हजार रुपए है, तो आप इसकी भरपाई के लिए मांग कर सकेंगे।