न्यूज डेक्स राजस्थान
जयपुर। कोटा के मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगी के निधन के बाद शव को झालावाड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा अधिक राशि मांगने के मामले में जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज, परिवहन विभाग तथा नगर निगम को विस्तृत जांच करने के आदेश जारी कर प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए दो कार्मिकों को निलंबित कर संवेदक सुपरवाइजर की सेवाएं समाप्त की है।
जिला कलक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की है जिसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण के सहायक अभियंता श्री कपिल पालीवाल, परिवहन विभाग के उप निरीक्षक श्री सतवीर सिह को निलंबित कर मेडिकल कॉलेज में संवेदक सुपरवाइजर श्री संदीप दिवाकर की सेवाएं समाप्त की है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. विकास पाठक ने बताया कि सम्पूर्ण मामले को गम्भीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर संख्या 183/21 धारा 420, 269, 270, 183, 34 एपीडिमिक एक्ट के तहत महावीर नगर थाने में दर्ज कर अनुसन्धान किया जा रहा है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं 50 एम्बूलेंस की जांच कर कमियां मिलने पर दो को सीज किया