कुरुक्षेत्र में अब ऑड-ईवन फार्मुले से बाजारों में खुलेंगी दुकान
मॉल भी खुल सकेंगे सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक
होटलों को भी रुम देने की होगी अनुमति
लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई
आवश्यक सेवाएं व सेवाओं की आपूर्ति में लगे लोगों को रहेगी छूट
संबंधित अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना करवाना करे सुनिश्चित
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में अब सभी दुकानों के खोलने और बंद करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। पहले के तरह ही बाजारों में ऑड-ईवन फार्मुले से दुकाने खुलेंगी। जिले में जो दुकाने अलग-थलग है या अकेली दुकान वह रात्रि कफ्र्यू से पहले तक खुली रह सकती है। इसके साथ मॉल को भी सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
होटल संचालक को अपने होटल में कमरा किराए पर देने की भी अनुमति होगी। इतना ही नहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकाने पहले की तरह ही खुली रहेंगी। अगर किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की तो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने रविवार को जारी आदेशों में कहा कि हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 7 जून 2021 सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन रहेगा।
लेकिन इस दौरान कुछ छूट दी गई है। अब मॉल को सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मॉल में प्रवेश को मॉल द्वारा नियंत्रित करना होगा, एक निश्चित समय में प्रति 25 वर्ग फुट में केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मॉल संचालक एप्लिकेशन को भी तैयार करेंगे। परंतु मॉल के अंदर सिनेमा हॉल, रेस्तरा और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल संचालक भी अपने होटल में कमरा किराए पर दे सकते है, लेकिन होटलों में रेस्टोरेंट व बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी और ना ही किसी भोज और सम्मेलन को करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी पहले की तरह ही जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में कुछ छुट प्रदान की गई है। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में जो भी छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए है, सभी सम्बन्धित अधिकारी उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। विवाह कार्यक्रम के लिए केवल घर और कोर्ट में ही शादी करने की ही अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में 11 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। बारात के लिए अनुमति नही होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी।
सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं सम्बन्धितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।बाक्सपहले की तरह ही यह संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, इसके अलावा सिनेमा हाल, जिम, स्पोटर्स काम्पलैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, अस्मेबली हाल आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ अन्य भीड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, जब तक उपमंडलाधीश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
होटल और रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक कर सकते है होम डिलीवरी
डीसी शरणदीप कौर बराड ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, फुड ज्वाईंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। यह रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सडक़ के दोनों तरफ ढाबा, फुड स्टाल, फ्रूट स्टाल को पार्सल के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि व्यक्ति समान खरीदने के तुरंत बाद जा सके। किसी भी व्यक्ति को इन जगहों पर ज्यादा देर खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी।