लक्षण वाले ग्राहकों को न करने दें प्रवेश, सैलून कर्मी सिर पर कवर के अलावा एप्रन, दस्ताने व मास्क पहने
न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने कहा है कि महामारी के मद्देनजर हेयर सैलून की दुकानों पर भी सभी सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हेयर सैलून का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक उपकरण और कंघी को हर बार उपयोग के बाद सैनिटाइज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सैलून पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड भी रखा जाए कि व्यक्ति कहां का रहने वाला है और उसका मोबाइल नंबर क्या है।
दहिया ने कहा कि तेज धार वाले सामान जैसे ब्लेड व डिस्पोजेबल रेजर आदि शामिल है को पंचर प्रूफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल के साथ रिसाव प्रूफ सफेद कंटेनर में एकत्रित करना होगा और 3/4 भरा हुआ डब्बा नगरपालिका को सौंपना होगा। उपायुक्त ने हेयर सैलून संचालकों को निर्देश देते हुए कहा है कि महामारी के मद्देनजर वे कोविड के लक्षण वाले लोगों को दुकान में न आने दें। अगर किसी व्यक्ति में बुखार, सर्दी, खांसी और गले में दर्द या इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण दिखाई दे तो उन्हें दुकान में प्रवेश करने से मना करें।
हर समय अपने आसपास के कीटाणु रहित स्वच्छता का ध्यान रखें। सभी सामान्य क्षेत्रों, फर्श, लिफ्ट, सीडी और रेलिंग को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से साफ करें। उपायुक्त ने कहा कि दुकान में प्रवेश करने के दौरान संबंधित व्यक्ति को हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएं तथा बाल व दाढ़ी आदि काटने के उपरांत भी संबंधित व्यक्ति के हाथों को सैनिटाइज करवाएं। उन्होंने कहा कि दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सिर के कवर, एप्रन और दस्ताने के साथ-साथ सादे चश्मे या ट्रिपल लेयर वाला सुरक्षित मास्क का उपयोग भी अवश्य करें।