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पहली ई-लोक अदालत का आयोजन होगा 29 अगस्त को न्यूज डेक्स संवाददाता कुरुक्षेत्र 17 अगस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सीजेएम डा. कविता कांबोज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के उदेश्य से लम्बित मामलों को अब ई-लोक अदालत से निपटाएंगा। इस पहली ई-लोक अदालत का आयोजन कोर्ट परिसर में 29 अगस्त को किया जाएगा। इस ई-लोक अदालत में लोगों को अदालत में आने की जरुरत नहीं होगी, लोग घर बैठे ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अपने ब्यान दर्ज करवा सकेंगे। इस वीसी के लिए डीएलएसए की तरफ से कोर्ट की वेबसाईट पर लिंक जारी कर दिए है। इतना ही नहीं माईक्रोसाफ्ट टीम्स एप डाउनलोड करके फेस टू फेस भी ब्यान दिए जा सकते है। अहम पहलू यह है कि 17 अगस्त से 28 अगस्त तक सभी कोर्टों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और 28 अगस्त तक इन लोक अदालतों में चिन्हित किए गए 431 लम्बित मामलों में से 308 मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। सीजेएम डा. कविता काम्बोज सोमवार को जिला कोर्ट परिसर एडीआर सेंटर के सभागार में ई-लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरुक करने के उदेश्य से पत्रकारों से बातचीत की रही थी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त 2020 को कोविड-19 को जहन में रखते हुए हरियाणा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार पहली ई-लोक अदालत का आयोजन डीएलएसए की तरफ से स्थानीय कोर्ट में किया जा रहा है। इस ई-लोक अदालत में लम्बित मामलों को रखा जाएगा। इस ई-लोक अदालत में प्री-लिटिकेशन में मेंट्रोमोनियम, बैंक, सिविल केस रखें जाएंगे। इन केसों में या समझौता हो चुका है या फिर समझौता होने की सम्भावना है। इस ई-लोक अदालत से पहले डीएलएसए की तरफ से रोस्टर तैयार किया गया है, इस रोस्टर के अनुसार 17 अगस्त से 28 अगस्त तक अदालतों में लोक अदालत के तहत मामलों का निपटारा किया जाएगा और ई-लोक अदालत के लिए लम्बित केसों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद 29 अगस्त को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस ई-लोक अदालत में मेट्रिमोनियम, भूमि विवाद, सम्पति विवाद, पैसों के लेनदेन से सम्बन्धित मामले, चैंक बांउस के मामले, क्रिमीनल कम्पाउंडेबल केस, इंश्योरेंस केस, एमआईसीटी के केस, राजस्व विभाग से सम्बन्धित, पुलिस विभाग से सम्बन्धित लम्बित केस रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक चालान और मास्क चालान से सम्बन्धित केसों में ई-लोक अदालत मामले का निपटारा तो सम्भव हो पाएगा, लेकिन चालान की राशि जमा करवाने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को कोर्ट में आना पड़ेगा। इसके लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा, इस विशेष कक्ष में सम्बन्धित व्यक्ति अपने चालान की राशि जमा करवा पाएगा। उन्होंने कहा कि ई-लोक अदालत से पहले चिन्हित 308 मामलों का निपटारा किया जाएगा, जो केस रह जाएंगे उनको ई-लोक अदालत में निपटाया जाएगा। ई-लोक अदालत को 3 चरणों मे विभिाजित किया गया है, प्रथम चरण में व्यक्ति जिला कोर्ट की वेबसाईट से लिंक पर क्लीक करके अपने ब्यान बिना अदालत में आए ही दे सकता है। दूसरे तरीके में वीडियो एप वकीलों के जरिए ब्यान देकर मामले में अपना पक्ष रख सकता है और तीसरे तरीके में माईक्रोसाफ्ट टीम्स एप में व्यक्ति घर बैठे फेस टू फेस होकर अपने ब्यान दर्ज करवा सकता है। दोनो पक्षों और अदालत की संतुष्टी पर ई-लोक अदालत में मामला निपटाया जा सकेगा। सीजेएम ने कहा कि डीएलएसए ने प्रत्येक कोर्ट में एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है, यह नोडल अधिकारी टेलिफोन, वाटसअप एप, ई-मेल व अन्य साधनों से लम्बित केसों वाले लोगों से लगातार सम्पर्क कर रहा है और इस तरीके से ई-लोक अदालत के लिए केसों को चिन्हित किया जा रहा है। हालसा के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे हरियाणा में 29 अगस्त को ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्ति उपायुक्त वीना हुड्डïा ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर ई-लोक अदालत का आयोजन करना एक सराहनीय कदम है। इस ई-लोक अदालत के लिए एसडीएम कार्यालयों में 300 केसों को चिन्हित किया गया है। इस ई-लोक अदालत से लोगों को अब व्यक्तिगत रुप से ब्यान देने के लिए अदालत में आने की जररुत नहीं होगी। लोग अब घर बैठे ही एप और लिंक से अपने ब्यान दर्ज करवा सकेगा। डीएसपी ममता सौदा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लम्बित मामलों का ई-लोक अदालत से निपटारा करना एक अच्छी पहल है, इस ई-लोक अदालत का अधिक से अधिक लोगों को फायदा उठाना चाहिए। 5 Attachments ReplyReply allForward |