न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़।हरियाणा में अगला लॉकडाउन और एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने 21 जून 2021 महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दिया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज अनलाक के साथ सभी दुकानें सोमवार से खोलने की अनुमति दी है,वहीं हरियाणा की नई एडवाजयरी के अनुसार सोमवार से सम विषम का फार्मूला नहीं रहेगा। कुछ और भी सख्त नियमों में कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसे दुकानें इस सप्ताह में सुबह नौ से शाम छह बजे की जगह अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।
गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट और बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।
होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।