Friday, November 22, 2024
Home haryana चाइना डोर की बिक्री, खरीद,प्रयोग व भंडारण पर प्रतिबंध,जिला मजिस्ट्रेट के आदेश

चाइना डोर की बिक्री, खरीद,प्रयोग व भंडारण पर प्रतिबंध,जिला मजिस्ट्रेट के आदेश

by Newz Dex
0 comment

चाइना डोरी पशु, पक्षी व मानव जीवन के लिए खतरा

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

न्यूज डेक्स संवाददाता

रोहतक। जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करके चाइना डोरी की बिक्री, खरीद और भंडारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी किया गया आदेशों में कहा गया है कि चाइना डोरी से पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक है । इसकी वजह से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। हाई वोल्टेज से छू जाने की वजह से यह किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले सकती हैं।

इसके अलावा चाइना डोरी सिंथेटिक प्लास्टिक से बनी है, जिसमें खतरनाक सामग्री है । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि चाइना डोरी के भंडारण, बिक्री और खरीद से किसी भी व्यक्ति को बाधा या चोट लग सकती है । यह डोरी मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा भी हो सकती है और इसकी वजह से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चाइना डोरी की बिक्री, खरीद व भंडारण पर तुरंत पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि चाइना डोरी पशु, पक्षियों और मानव जीवन के लिए खतरनाक है । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए उपरोक्त आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं । आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

You may also like

Leave a Comment

NewZdex is an online platform to read new , National and international news will be avavible at news portal

Edtior's Picks

Latest Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00