चाइना डोरी पशु, पक्षी व मानव जीवन के लिए खतरा
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करके चाइना डोरी की बिक्री, खरीद और भंडारण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी किया गया आदेशों में कहा गया है कि चाइना डोरी से पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक है । इसकी वजह से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। हाई वोल्टेज से छू जाने की वजह से यह किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले सकती हैं।
इसके अलावा चाइना डोरी सिंथेटिक प्लास्टिक से बनी है, जिसमें खतरनाक सामग्री है । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि चाइना डोरी के भंडारण, बिक्री और खरीद से किसी भी व्यक्ति को बाधा या चोट लग सकती है । यह डोरी मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा भी हो सकती है और इसकी वजह से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चाइना डोरी की बिक्री, खरीद व भंडारण पर तुरंत पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि चाइना डोरी पशु, पक्षियों और मानव जीवन के लिए खतरनाक है । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए उपरोक्त आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं । आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।