मॉल खुलेंगे सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक
रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी सीटिंग के साथ खुलेंगे सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक
जिम भी खुल सकेंगे सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक
स्पोर्टस काम्पलेक्स और स्टेडियम भी खुल सकेंगे केवल खेल गतिविधियों के लिए
आवश्यक सेवाएं व सेवाओं की आपूर्ति में लगे लोगों को रहेगी छूट
सम्बन्धित अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना करवाना करे सुनिश्चित
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में अब सभी बाजारों और दुकानों को खोला जा सकेगा। जिले में ऑड-ईवन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है अब सभी बाजार और दुकान सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में जो दुकाने अलग-थलग है या अकेली दुकान वह रात्रि कफ्र्यू से पहले तक खुली रह सकती है।
इसके साथ मॉल भी सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकाने पहले की तरह ही खुली रहेंगी। अगर किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की तो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
अब प्रदेश में 21 जून 2021 सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इस दौरान कुछ छूट दी गई है। अब मॉल को सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मॉल में प्रवेश को मॉल द्वारा नियंत्रित करना होगा, एक निश्चित समय में प्रति 25 वर्ग फुट में केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मॉल संचालक एप्लिकेशन को भी तैयार करेंगे।
परंतु मॉल के अंदर सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल व मॉल के अदंर स्थित रेस्टोरेंट और बार अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी तथा रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। व्यावसायिक कार्यालयों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अनुमति के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह कार्यक्रम घर व कोर्ट के अलावा बाहर भी किए जा सकेंगे। लेकिन विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में 21 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। बारात के लिए अनुमति नही होगी।
उन्होंने कहा कि विवाह व क्रिमीनेशन से अलग कार्यक्रमों के में 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। ऐसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के लिए उपायुक्त ने अनुमति लेनी होगी। गोल्फ हाउस में स्थित क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार इत्यादि 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में स्थित जिम भी सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे।
स्पोर्टस काम्पलैक्स व स्टेडियमों में खिलाडिय़ों को अभ्यास करने व खेल गतिविधियां करने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। सभी औद्योगिक इकाईयां, प्रोडक्शन यूनिट इत्यादि कोविड के नियमों की पालना करते हुए खुल सकेंगी। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी पहले की तरह ही जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में कुछ छुट प्रदान की गई है।
इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में जो भी छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए है, सभी सम्बन्धित अधिकारी उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पहले की तरह ही यह संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद
डीसी मुकुल कुमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही सभी निजी व सरकारी स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, लाईब्रेरी बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हाल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम, अस्मेबली हाल आदि भी बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी केन्द्र और क्रेच भी बंद रहेंगे।