न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के निंदाना गांव में अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महम के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजकुमार शर्मा को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस कर्मियों सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस प्रभारी निरंतर डयूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।
निंदाना गांव में अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त
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