न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संसोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधानों के अनुसार जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों को आरक्षित करने के लिए ड्रॉ आफ लॉट 7 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे पंचायत भवन के सभागार में होगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ने मंगलवार को जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा पंचायती राज नियमावली के नियम के तहत जिला कुरुक्षेत्र की पंचायत समिति के वार्डों की सूचि तथा जिला परिषद के वार्डों की सूचि का अंतिम प्रकाशन 4 जून 2021 को किया जा चुका है।
हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) संसोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान अनुसार जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं व सामान्य जाति की महिलाओं की सीटों का आरक्षण क्रमबद्घ नम्बर अनुसार व पिछड़ा वर्ग क की सीटों का आरक्षित करने तथा पिछड़ी जाति ए के लिए वार्ड आरक्षित करने हेतू ड्रा आफ लॉट 7 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे पंचायत भवन के सभागार में होगा। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 के तहत सभी उपमंडलों से सम्बन्धित ग्रामी पंचायतों में पंचों के पद व पंचायत समिति सदस्यों के पद आरक्षित करके 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रशासन के पास भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि संकलित सूचना विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ महानिदेशक के पास भेजी जा सके।