एसआई राजेश देवी ने साक्ष्यों के आधार पर दिलाया छात्रा को न्याय
न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।राजकीय माध्यमिक स्कूल जुलाना के अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विनोद कुमार वासी नंदगढ़ जुलाना को अदालत द्वारा अलग-अलग धाराओं के तहत तीन व दो साल की सजा सुनाई गई। अलग-अलग धाराओं में आरोपी को दस हजार व 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।गौरतलब है कि 16 अक्टूबर 2018 को थाना जुलाना में सूचना प्राप्त हुई कि जुलाना की रहने वाली एक छात्रा राजकीय माध्यमिक स्कूल के एक अध्यापक विनोद वासी नंदगढ़ के पास ट्यूशन पर जाती थी। यह अध्यापक उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ट्यूशन सेंटर चलाता था।
शिकायत के अनुसार 15 अक्टूबर 2018 को वह ट्यूशन पर गई थी तो आरोपी अध्यापक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस आधार पर थाना जुलाना में जान से मारने व 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई।मामले का अनुसंधान कार्य एसआई राजेश देवी द्वारा अमल में लाया गया। दौराने अनुसंधान अगले ही दिन आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए, जिनके आधार पर मंगलवार को अतरिक्त सेशन जज गुरविंदर कौर की अदालत ने आरोपी को जान से मारने की धमकी देने पर भादंसं की धारा 506 के तहत 2 साल सजा व 5000 जुर्माना। इसी प्रकार छेड़छाड़ के मामले में 10 हजार जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई गई है