न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।किशोरी से दुराचार करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना सदर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि 5 मई 2019 को उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे। रात को वह सभी सो रहे थे।
इसी दौरान दनौदा कलां निवासी विजय दीवार कूदकर उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने कपड़े से उसका मुंह बांध दिया तथा जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में किशोरी ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एडीजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने दनौदा कलां निवासी विजय को 20 साल कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।