सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे अधिकारी:बराड़
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 25 अगस्त। जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि लघु सचिवालय व सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्योलयों में मास्क पहनकर ही पहुंचे। इतना ही नहीं कुरुक्षेत्र जिले के आम नागरिक भी घर से बाहर निकलते समय मास्क का अवश्य प्रयोग करे। इन आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने मंगलवार को बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए व कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को सार्वजनिक स्थानों व घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरुरी है और मास्क ना पहनने पर सरकार के निर्देशानुसार जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है।
केन्द्र सरकार द्वारा अपने निर्देशों में स्पष्टï किया है कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर जाते समय अपने चेहरे पर फेस कवर, मास्क, सर्जिकल मास्क, घर में बना हुआ मास्क या फिर साफ कपड़े से अपना चेहरा ढक़ना जरुरी है। इसके साथ-साथ सार्वजिनक व कार्यस्थल पर थूकने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध है।
अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करते पकडा गया तो, उसको हर बार आदेशों की उल्लघंना करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जरुरी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क, कपड़े, फेस कवर आदि से जरुर ढकें और सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर ना थूके ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी, स्टेशन हाउस मास्टर, मेडिकल अधिकारी, सिविल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में इन नियमों की पालना करवाएं और मास्क न पहने वाले व्यक्तियों के चालान करना सुनिश्चित करे।