न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने नारायण दत्त पुत्र जगननाथ को 25 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी।उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2018 को केयूके थाना के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकाय़त में बताया था कि 12 जुलाई को उसकी लड़की, उसकी सास गांव की अन्य महिलाओं के साथ एक किराये की पिकअप गाड़ी में हरिद्वार गये थे।
उनके साथ नारायण दत्त पुत्र जगननाथ भी था। गाड़ी में नारायण दत्त ने उसकी लड़की उम्र करीब 10 साल को अपने साथ आगे बैठा लिया तथा उसकी लड़की के साथ अश्लील हरकत की। इसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में 08,10 पोक्सो अधिनियम व आईपीसी की धारा 376 ए बी, 506 के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक नीलम को सौंप दी । जिसने कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग लड़की के ब्यान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में दर्ज करवाए।
13 जुलाई 2018 को आरोपी को गिरफ्तार करके मुकदमें का चालान तैयार करके 14 सितम्बर 2018 को न्यायालय में पेश किया। इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी नारायण दत्त पुत्र जगननाथ को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।