Friday, November 22, 2024
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निजी स्कूलों को फार्म-6 सेल्फ डिक्लरेशन के अनुसार ही लेने होंगे फीस और फंड:आयुक्त पंकज यादव

by Newz Dex
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निजी स्कूलों का नियमानुसार किया जाएगा आडिट

स्कूल प्रबंधकों को दिए बैंक खाते और कैशबुक को अप टू डेट करने के दिशा-निर्देश

आयुक्त ने ली निजी स्कूल संचालकों और प्रिंसीपल की बैठक

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। अम्बाला मंडल के आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि निजी स्कूलों के संचालकों को फार्म-6 सेल्फ डिक्लरेशन के अनुसार ही फीस और फंड लेने चाहिए। इस फार्म-6 को हर वर्ष 31 दिसम्बर तक भरकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होता है। इस फार्म-6 सेल्फ डिक्लेरशन के बाद फीस फंड रेगुलेरिटी कमेटी (एफएफआरसी) किसी भी स्कूल के फीस और फंड की जांच कर सकती है। इतना ही नहीं एफएफआरसी कमेटी सरकार के नियमानुसार बनाए गए एक्ट की अनुपालना करवाने के लिए स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों की फीस और फंड से सम्बन्धित समस्याओं का तीव्रता के साथ समाधान कर रही है।

अम्बाला मंडल के आयुक्त पंकज यादव शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में निजी स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसीपल की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले अम्बाला मंडल के आयुक्त पंकज यादव ने सभी स्कूल प्रबंधकों को निजी स्कूलों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि फीस और फंड किस प्रकार और किस आधार पर चार्ज किया जाए और फीस और फंड से सम्बन्धित समस्याओं का एफएफआरसी कमेटी द्वारा निर्धारित समयावधि में समाधान किया जाता है। अगर इस कमेटी के फैसले से स्कूल प्रबंधक या अभिभावक संतुष्ठ नहीं है तो वह फैसले के बाद निर्धारित समयावधि में अपील भी कर सकता है।

आयुक्त ने इस दौरान निजी स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसीपल की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट की उल्लघंना करेगा तो उस स्कूल की रिकमंडेशन और एफिलेशन भी रद्द करने के लिए सम्बन्धित निदेशालय को लिखा जाएगा। इस निदेशालय द्वारा ही अंतिम फैसला किया जाएगा। लेकिन फैसला देने से पहले स्कूल प्रबंधकों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश भी दिए कि सरकार के नियमानुसार प्राईमरी, हाई व सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का आडिट भी किया जाए। इसलिए सभी स्कूल अपने बैंक खातों और कैश बुक को समय रहते अप टू डेट करले ताकि स्कूलों के आडिट करने में कोई परेशानी ना आए।

उन्होंने यह भी कहा कि हर वर्ष सैशन की शुरुआत से पहले सरकार के नियमानुसार फीस और फंड निर्धारित करते हुए फार्म-6 को भरकर 31 दिसम्बर तक शिक्षा विभाग के पास जमा करवाएं ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना आए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्कूल फीस और फंड को लेकर अपनी वेबसाईट पर भी सैशन शुरु होने से पहले अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, जिप सीईओ अश्विनी मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतनाम भट्टïी, डिप्टी डीईओ विनोद कौशिक, डीएवी स्कूल की प्रिंसीपल गीतिजा जसूजा सहित अन्य स्कूलों के प्रिंसीपल और प्रबंधक मौजूद थे।

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