न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिला सिविल सर्जन डा. संत लाल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल के अलावा उपमंडल अस्पताल स्तर पर भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों के घरों के पास स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणित करने में सुविधा व लाभ मिलेगा।
सीएमओ संत लाल वर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि दिव्यांगों को अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिले के सिविल अस्पताल में आने की जररुत नहीं पड़ेेगी और ना ही उन्हें बार-बार जिला मुख्यालय पर आना पड़ेगा। अब राज्य सरकार ने उपमंडल स्तर के सिविल अस्पतालों में भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देने का अहम फैसला लिया है। इससे जिले के सभी दिव्यांग व्यक्तियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनने के बाद दिव्यांग समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही मासिक पेंशन और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है।