न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी संवर्गों में रेडियोग्राफर के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध, पदों (राज्य ग्रुप सी) में संशोधन को मंजूरी दी है। सेवा संशोधन नियम, 1998 के इन नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध, पद (राज्य ग्रुप सी) सेवा संशोधन नियम, 2020 कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल एवं विविध पद (राज्य ग्रुप सी) सेवा संशोधन नियम, 1998 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पद (राज्य ग्रुप सी) सेवा संशोधन नियम, 2020 के तहत सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं या समकक्ष, बीएससी, (नियमित) रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक से रेडियोग्राफी और थेरेपी टेक्नोलॉजी में तीन साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से समकक्ष तीन साल का डिप्लोमा रखने वाले भी उक्त पद के लिए सीधी भर्ती के तहत भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक के पास मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। इस बीच, सीधी भर्ती के अलावा भरे जाने वाले रेडियोग्राफर के पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी सरकारी विभाग / संस्थान से रेडियोग्राफर के रूप में दो साल के अनुभव के साथ-साथ उपरोक्त योग्यताएं होनी चाहिए।