न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के लिए उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा के लिए उक्त नियमों के अनुसार पहले परीक्षा के तीन मानक थे: यानी क्रेडिट के साथ पास (75 प्रतिशत अंक), उच्चतर मानक (67 प्रतिशत अंक) और निम्न मानक (50 प्रतिशत अंक)।
अब नियमों में 6 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के साथ संशोधन किया गया है और जिससे विभागीय परीक्षा पास करने के लिए केवल दो स्तर हैं यानी क्रेडिट (75 प्रतिशत अंक) और पास (50 प्रतिशत अंक) और इस प्रकार, अतिरिक्त सहायक आयुक्त के लिए विभागीय परीक्षा के उक्त नियमों में ‘उच्चतर मानक’ का कोई स्तर नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उक्त संशोधन दिनांक 6 जनवरी, 2021 के नियमों के अनुसरण में अधिसूचना की तिथि से ‘नियम, 2008’ के नियम 21 और 24 से ‘उच्चतर मानक द्वारा’ शब्दों को हटाने का निर्णय लिया गया है।