सख्ती से लागू होगा नो मास्क-नो सर्विस का सिद्घांत :- जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार
बिना मास्क के नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा,सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में भी प्रवेश के लिए लगाना होगा मास्क
परीक्षण, ट्रेकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड उपयुक्त व्यवहार पर रहेगा फोकस
पिछले आदेशों में लगाया गया समय का प्रतिबंद्घ हटाया, महामारी से बचाव के नियमों की पालना करनी होगी सुनिश्चित
23 अगस्त तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लाकडाउन
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़/रोहतक। हरियाणा में 2 सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को जारी कर दिए हैं। “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि 23 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है और साथ ही नाईट कर्फ्यू भी हटाया है। जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा।
परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले जारी किए गए आदेशों में समय के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियम की पालना करनी होगी।गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। उपरोक्त छूट के साथ पिछले आदेशों में दिए गए छूट भी जारी रहेगी।