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न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपमंडल अधिकारी नागरिक नरेन्द्र पाल मलिक ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली के नियम 5 (1), (2) के तहत खंड पिपली की समस्त ग्रांम पंचायतों के वार्डों और पंचायत समिति पिपली के वार्डों में आरक्षित महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए आरक्षण का ड्रा नियम 5 (2), (बी), (सी), (डी), (ई) के तहत निम्रहस्ताक्षरी द्वारा 19 अगस्त 2021 को प्रात: 11 बजे एसडीएम कार्यालय थानेसर में किया जाएगा। कोई भी इच्छुक व्यक्ति मौका पर आकर ड्रा ऑफ लॉटस की कार्यवाही में भाग ले सकता है।