इस मामले में 2 दोषियों को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये जुर्माना
न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।थाना जुलाना के एक हत्या के मामले में अदातल द्वारा तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा, प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना व इस मामले में 2 दोषियों को हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।बता दे कि 8 मई.2016 को इंद्रवेश वासी रोहतक, सबीर, अजय वासी निडाना (जिला रोहतक), अजय वासी गिरावड व रविन्द्र उर्फ भोला वासी रोहतक ने मिलकर रणदीप वासी गतौली पर तीन गोलियां चलाई थी। एक गोली प्रदीप वासी गतौली को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जुलाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके उप-निरिक्षक बलवान सिहं को जांच सौंपी गई।
जांच के दौरान बलवान सिहं ने आरोपी इन्द्रवेश को घटना के अगले ही दिन तथा आरोपी सबीर व अजय वासी निडाना जिला रोहतक को 12 मई 2016 को, आरोपी अजय वासी गिरावड को दिनांक 24 मई 2016 को व आरोपी रविन्द्र उर्फ भोला को 26 मई 2016 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस तथ्य व साक्ष्य अदालत में पेश किये गये, जिसके फलस्वरूप आज मंगलवार 17 अगस्त एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोषी ईन्द्रवेश वासी रोहतक, सबीर व अजय वासी निडाना जिला रोहतक को धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद व प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये जुर्माना इसी तीनों दोषियों को धारा 307/450 आईपीसी प्रत्येक में 5 साल कैद व 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अन्य दो दोषियों अजय व रविन्द्र उर्फ भोला को इसी मामलें में शस्त्र अधीनियम के तहत 3 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।