रोक अवधि के आदेश के दौरान इस फिल्म को राज्य में अप्रमाणित माना जाएगा
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ के प्रदर्शन पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है । इस दौरान, फिल्म को राज्य में अप्रमाणित माना जाएगा।गृह विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म में हिंसक सामग्री और अपराध की अंधेरी दुनिया के चित्रण से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर हानिकारक और नकारात्मक प्रभाव पडऩे की संभावना है।फिल्म में अपराध और हिंसा के महिमामंडन और चित्रण से उनके प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मोशन पिक्चर की स्क्रीनिंग गैंगस्टर/गन कल्चर को बढ़ावा दे सकती है और इस प्रकार, किशोरों और युवाओं के प्रभावशाली दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।