न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना भर्ती रैली के उम्मीदवारों के 25 अगस्त के प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उ्देश्य से रोहतक के तहसीलदार जिवेंद्र मलिक को ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस कर्मियों सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस प्रभारी निरंतर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।