न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।थाना सदर नरवाना के अंतर्गत गांव सुंदरपुरा से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वह उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को एडीजे गुरविंदर कौर की अदालत ने शुक्रवार 20 साल कैद व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा आरोपी जोगिंदर वासी मंगलपुर को वर्ष 2018 में 10 जून को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था।
इस मुकदमे का अनुसंधान कार्य एसआई संतोष देवी व एएसआई प्रेम कुमारी द्वारा किया गया। इस दौरान आरोपी जोगिंदर वासी मंगलपुर के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए।परिणाम स्वरूप आरोपी जोगेंद्र उर्फ काला को एडीजे गुरविंदर कौर द्वारा दोषी करार देते हुए बलात्कार के मामले में 20 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा व जुर्म धारा 363 आईपीसी के मामले में 5 साल सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।