हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों,एनसीसी यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसरों तथा जिला/उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालय-अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों,एनसीसी यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसरों तथा जिला/उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालय-अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे ‘सैंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ में आने वाली जनशिकायतों का निस्तारण शीघ्र करें। एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण का अधिकतम समय सरकार द्वारा अब वर्तमान 60 दिन की अवधि से घटाकर 45 दिन कर दिया है। अगर किसी सब-ज्यूडियश अथवा पॉलिसी-मैटर के कारण निर्धारित समय में शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो पोर्टल पर अंतरिम जवाब देना होगा। इसके अलावा, कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को वरियता देते हुए अधिकतम 3 दिन में उनका समाधान करना होगा। विभाग की ओर से नोडल अधिकारी को बकाया शिकायतों की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।