न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।निडानी में जमीनी विवाद के कारण हुए झगडे में 21 जून 2016 में हुई मंगल की गोली मार कर हत्या करने के मामले में एडीजे समरजीत सिंह की अदालत ने तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।इसी झगडे के दौरान राजबीर की लडकी पूजा को भी गोली लगी थी, जिस पर थाना सदर जींद में आरोपी राजेश वासी निडानी, सुरजाराम वासी निडानी, मोनू वासी जुलेहडा व कृष्ण वासी जुलेहडा के खिलाफ कृष्ण वासी रघवीर के बयान पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कार्य थाना सदर में निरीक्षक धर्मबीर सिहं द्वारा अमल में लाया गया।
निरीक्षक धर्मबीर सिहं ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करके अदालत में पेश किए, जिनके फलस्वरूप अदातल समरजीत सिहं एडीजे ने उपरोक्त आरोपियों राजेश, मोनू व कृष्ण को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा, धारा 307 आईपीसी में 5 साल कैद व 5 हजार रूपये जुर्माना व धारा 323 आईपीसी में 6 माह सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी कृष्ण उपरोक्त को शस्त्र अधिनियम में दोषी मानते हुए 3 वर्ष कैद व 2 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।