न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत सुभाष उर्फ भाषी पुत्र भगत राम को 07 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 11 नवम्बर 2020 को थाना लाडवा के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकाय़त में बताया था कि दिनांक 10 नबम्बर 2020 को उसकी नाबालिग लड़की उम्र 10 साल गली में खेल रही थी। जिसके साथ सुभाष उर्फ भाषी ने अश्लील हरकत की। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक प्रवीन कौर को सौंप दी। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग लडकी के ब्यान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में दर्ज करवाये।
मामले की जांच बाद में महिला उप निरीक्षक सत्यवन्ती द्वारा की गई। जिसने जांच के दौरान दिनांक 12 नवम्बर 2020 को मामले के आरोपी सुभाष उर्फ भाषी पुत्र भगत राम को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेजा गया था। मामला का चालान अदालत में दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 23 सितम्बर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुभाष उर्फ भाषी पुत्र भगत राम को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम में 07 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।