न्यूज डेक्स संवाददाता
जींद।थाना गढ़ी के तहत एक हत्या के मामले में अदालत द्वारा मंगलवार को सेवाराम उर्फ चेला वासी लोन को उम्र कैद व 10 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 21 मई 2019 को थाना गढ़ी में अनिल उर्फ लीला वासी रामदिया मोहल्ला नरवाना द्वारा दरखास्त दी गई कि उसकी बहन पिंकी की शादी 2005 में सेवाराम उर्फ चला वासी लोन के साथ हुई थी। उसका पति उस पर शक करता था और उसकी मार पिटाई भी करता था। दिनांक 21 मई 2019 को करीब 10:30 बजे उनको सूचना मिली की उसके बहनोई का उसकी बहन पिंकी के साथ झगड़ा हुआ है, जब वह गांव लोन पहुंचे तो देखा कि उसके पति द्वारा पिंकी के गले पर तेजधार हथियार मारकर हत्या कर दी गई।
इस संबंध में थाना गढ़ी में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच उप-निरिक्षक जगदीश सिंह को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान 21 मई.2019 को सेवा राम उर्फ चेला को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनुसंधान का कार्य संजय कुमार को सौंपा गया है। उनके द्वारा 12 अगस्त 2019 को न्यायालय के सम्मुख चालान पेश किया गया।पुलिस द्वारा मामले की लगातार अदातल में पैरवी की गई व गवाहों को सुरक्षा देकर ठोस गवाही करवाई गई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा ठोस तथ्य व साक्ष्य अदालत में पेश किये गये, जिसके फलस्वरूप मंगलवार 5 अक्टूबर को अदालत एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी सेवाराम उर्फ चेला को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हज़ार जुर्माना की सजा सुनाई है।