Friday, November 22, 2024
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पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई 10 साल की कैद व जुर्माने की सजा

by Newz Dex
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न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत साहिल पुत्र नरेश कुमार को 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी भुपेन्द्र कुमार ने दी। यह जानकारी देते हुए भूपेंद्र कुमार ने बताया कि दिनांक 16 जनवरी 2020 को थाना कृष्णा गेट के अन्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना महिला पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी लड़की उम्र 16 साल जिस समय स्कूल आती जाती थी तो उसके साथ साहिल पुत्र नरेश कुमार छेड़छाड़ करता था और धमकी देता था। 15 जनवरी 2020 को रात के करीब 02 बजे जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी लड़की घर पर नही थी। जिसकी तलाश की तो वह नहीं मिली ।

करीब 04 बजे जब उसकी लड़की घर आई तो उसके पूछने पर उसकी लड़की ने बताया कि उसको साहिल पुत्र नरेश कुमार ने धमकी देकर बुलाया था। उसकी लड़की ने बताया कि साहिल पुत्र नरेश कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की । जिसकी शिकायत पर थाना महिला में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को सौंप दी। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग लड़की के ब्यान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में दर्ज करवाये। दिनांक 20 जनवरी 2020 को मामले के आरोपी साहिल पुत्र नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेजा गया था। मामला का चालान अदालत में दिया गया । 

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 18 अगस्त 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी साहिल पुत्र नरेश कुमार को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 04 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 05 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।आईपीसी की धारा 363 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 05 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।  

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