जनहित में जारी किए गए आदेश,प्रतिदिन छापेमारी करने के निर्देश
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना के मद्देनजर जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं। पटाखे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे, नवजात शिशु विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोग, श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोग और कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए पटाखे बेहद खतरनाक है। अपने आदेशों में जिलाधीश द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हंै कि शिक्षा विभाग स्कूल और कॉलेज में सेमिनार कार्यशाला व परिचर्चा के माध्यम से छात्र-छात्राओं को पटाखों के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूक करें। इसके साथ ही हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह नियमित रूप से एयर क्वालिटी को मॉनिटर करें और इस संबंध में डाटा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड भी करें।नगर निगम आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, सभी डीएसपी, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व सचिव सभी पुलिस स्टेशन के एसएचओ दमकल अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों को इन आदेशों के परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन इस मामले में छापेमारी करें और रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। डीआईओ को निर्देश दिए गए है कि उक्त आदेशों को अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें। आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए है।इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।