आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुसार कार्रवाई
संबंधित अधिकारी आदेशों की पालना करवाना करे सुनिश्चित
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त एवं जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि वायु की गुणवत्ता के मध्यनजर व आमजन के स्वास्थ्य को जहन में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। जिला में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत राज्य में एनसीआर में शामिल 14 जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए है। इतना ही नहीं एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर थी, वहां भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए कुरुक्षेत्र जिले में किसी को भी पटाखों की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 51 से 60, अंडर सेक्शन 188 व 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सभी उपमंडल अधिकारी और संबंधित अधिकारी इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।