जिला में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध
1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक कार्यालयों में वैक्सीनेटड व्यक्ति को ही होगी प्रवेश की अनुमति
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त एवं जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ जिला में 5 जनवरी 2022 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके साथ-साथ कुरुक्षेत्र जिला में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार की महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को लेकर जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार इंडोर हॉल और खुले स्थानों में क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते है, जिनमें इनडोर में अधिकतम 200 निर्धारित की गई है जबकि खुले स्थानों में लोगों के इक_े होने की क्षमता अधिकतम 300 लोगों तक की गई है।
साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके आयोजन में आने वाले लोगों का पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका हो। पहली जनवरी 2022 से सरकारी कार्यालयों में आने की उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारी अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।