Friday, November 22, 2024
Home Kurukshetra News सरकारी कर्मी की हत्या या फिर ऐसे किसी अपराध के लिए उसे उकसाने के आरोपित पेंशनभोगी के परिवार के अन्य पात्र सदस्य हेतु पारिवारिक पेंशन का प्रावधान

सरकारी कर्मी की हत्या या फिर ऐसे किसी अपराध के लिए उसे उकसाने के आरोपित पेंशनभोगी के परिवार के अन्य पात्र सदस्य हेतु पारिवारिक पेंशन का प्रावधान

by Newz Dex
0 comment

न्यूज डेक्स इंडिया

दिल्ली। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) के 16 जून 2021 के कार्यालय ज्ञापन में व्यवस्था दी गई थी कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगने या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगने की स्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है।

रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 05 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन मेंआवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों (मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित न करते हुए आवश्यक व्यवस्था) को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।यह प्रावधान 16 जून 2021 से लागू होगा।

You may also like

Leave a Comment

NewZdex is an online platform to read new , National and international news will be avavible at news portal

Edtior's Picks

Latest Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00